पंजाब में टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा, 12 ईटीओ और जालंधर के सिगरेट माफिया पर केस दर्ज, पढ़ें पूरा मामला

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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुये आबकारी और कर विभाग के 12 उच्च अधिकारियों समेत चार प्राईवेट व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी कानून की धारा 7,7ए और 8 समेत भादसं की विभिन्न धाराओं 429, 465, 467, 471, 120बी के तहत विजीलैंस ब्यूरों के उड््न दस्ते-1 के थाना मोहाली में दो विभिन्न मुकद्दमें दर्ज किये गये हैं। जालंधर का एक सिगरेट माफिया पर भी केस दर्ज किया गया है।

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आज इस संबंधी जानकरी देते हुये पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के मुख्य डायरैक्टर-कम-एडीजीपी बी.के. उप्प्ल ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हिदायतों पर राज्य के आबकारी और कर विभाग ने कुछ अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ मिलीभुगत करके राज्य में टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है।

सरकारी खजाने को चूना लगा रहे थे

जिसके तहत विभाग के अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों के साथ भागीदार बनके सरकारी खजाने को चूना लगया जा रहा था। जिस कारण विजीलैंस ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुये इन अधिकारियों और व्यापारियों के खिलाफ दो पर्चे दर्ज किये हैं और कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

उप्पल ने बताया कि आज इन दोनों मुकदमों में गिरफ़्तार किये गए विभाग के अधिकारियों में वरुण नागपाल ईटीओ मुक्तसर, सत्तपाल मुल्तानी ईटीओ फरीदकोट, कालीचरन ईटीओ शंभू (मोबाइल विंग), जपसिमरन सिंह ईटीओ अमृतसर, राम कुमार इंस्पेक्टर जालंधर और शिव कुमार मुंशी सोमनाथ ट्रांसपोर्ट फगवाड़ा शामिल हैं।

ये ईटीओ टैक्स चोरी में शामिल

उन्होंने बताया कि एक मुकदमे में आबकारी और कर विभाग के डीईटीसी सिमरन बराड़, वेदा प्रकाश जाखड़ ईटीओ फाजिल्का, सत्तपाल मुलतानी ईटीओ फरीदकोट, काली चरण ईटीओ मोबायल विंग चंडीगढ़ एट शंभू, वरुण नागपाल ईटीओ मुक्तसर, रवीनन्दन ईटीओ फाजिल्का, प्यारा सिंह ईटीओ मोगा और विजय कुमार पराशर निवासी आदर्श कालोनी खन्ना, जि़ला लुधियाना शामिल हैं।

इस तरह दूसरे केस में सुशील कुमार ईटीओ अमृतसर ( अब पटियाला), दिनेश गौड़ ईटीओ अमृतसर, जप सिमरन सिंह ईटीओ अमृतसर, लखवीर सिंह ईटीओ मोबायल विंग अमृतसर, राम कुमार इंस्पेक्टर, सोमनाथ ट्रांसपोर्टर निवासी फगवाड़ा, शिव कुमार मुंशी ( पराशर सोमनाथ) और पवन कुमार शामिल हैं।

सोमनाथ का बड़ा गुनाह

दूसरे केस का खुलासा करते हुये श्री उप्पल ने बताया कि विजीलैंस को साधू ट्रांसपोर्ट के मालिक सोमनाथ निवासी फगवाड़ा की तरफ से आबकारी और कर विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ मिली भुगत करके टैकस चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी तरफ से पंजाब के अंदर जाली बिलों के द्वारा सामान ले जाने और पंजाब पंजाब से बाहर ग़ैर कानूनी ढंग के साथ अलग अलग व्यापारियों का सामान जाली बिलों के द्वारा ढुलाई के मौके गाड़ीयाँ चैकिंग न करने की एवज़ में लाखों रुपए की रिश्वत अलग अलग समय और अधिकारियों को पहुंचायी जाती थी।

इस नाजायज काम में सोमनाथ का मुंशी (पराशर) शिव कुमार और पवन कुमार शामिल हैं। यह पवन कुमार कुछ ईटीओज़ के साथ भी बतौर ड्राईवर काम करता रहा है। उन्होंने बताया कि सोमनाथ मालिक साधू ट्रांसपोर्ट अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और शंभू में तैनात अधिकारियों /कर्मचारियों को महीने के तौर पर रिश्वत लाखों रुपए रिश्वत देता था।

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महंगी सिगरेट के बिल में गड़बड़झाला

उन्होंने बताया कि गाड़ी में कई बार महँगी विदेशी सिगरेट भी ले जाई जाती थीं परन्तु बिल कॉस्मेटिक्स के दिखाऐ जाते थे। ट्रकों को बार्डरों के पार करवाते समय यह मोबाईलों के साथ एक दूसरे पर संपर्क में रहते थे और विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों को सम्बन्धी गाड़ीयाँ बिना रोके गुजारने के लिए सूचना देते थे।

उन्होंने बताया कि इन दोनों मुकद्मों में विजीलैंस ने पूरी कठिन पड़ताल के उपरांत इनकी कार्यशैली को जाँचा-पड़ताल और आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों समेत इन ट्रांसपोर्ट के कुछ दोषियों की गिरफ़्तारी की है। उन्होंने बताया कि इस केस की और पड़ताल जारी है और यदि और व्यक्ति दोषी पाए गए तो किसी को भी बख़्शा नहीं जायेगा।



















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