Big Breaking: पंजाब में निजी अस्पतालों में अब नहीं लगेगा कोरोना का टीका, प्राइवेट अस्पतालों से सभी वैक्सीन सरकार ने वापस मांगी, पढ़ें कैप्टन का बड़ा फैसला

Daily Samvad
3 Min Read

russia corona vaccine

डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों पर आज प्राईवेट अस्पतालों से तुरंत प्रभाव से कोविड वैक्सीन वापस लेने का हुक्म जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य द्वारा निजी अस्पतालों को एक समय की सीमित टीका खुराक मुहैया करवाने की हिदायतें वापस ले ली गई हैं और 18 से 44 साल के आयु समूह को सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में ये सभी वैक्सीन अब मुफ्त दिए जाएंगे।

श्री सिद्धू ने बताया कि कोविड टीकाकरण के लिए स्टेट इंचार्ज श्री विकास गर्ग द्वारा दी जानकारी के अनुसार प्राईवेट अस्पतालों को 42,000 खुराकें बाँटी गई जिसमें से सिर्फ 600 खुराक लोगों को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को हिदायत जारी की गई है कि किसी भी प्राईवेट अस्पताल को कोई नई अलाॅटमेंट न की जाये और प्राईवेट अस्पतालों के पास मौजूद वैक्सीन की खुराक तुरंत वापस ली जाये।

पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा

स. सिद्धू ने भरोसा दिलाया कि जैसे पंजाब सरकार कोविड के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बिना किसी भेद-भाव के सभी उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है उसी तरह लाभार्थीयों का टीकाकरण भी मुफ्त किया जायेगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बजट 2021-22 में ऐलान किया था कि प्रत्येक योग्य लाभार्थी को मुफ्त टीकाकरण मुहैया करवाया जाना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए इसका पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि निजी अस्पताल अब निर्माताओं से टीकेे की सीधी सप्लाई प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा टीका फंड में जमा की गई रकम जल्द ही वापस कर दी जायेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर पंजाब सरकार ने पहले ही सूचीबद्ध प्राईवेट अस्पतालों में सरबत सेहत बीमा योजना अधीन आते कोविड-19 के मरीजों का मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है, जिसमें राज्य के करीब 39.57 लाख गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय जोखिम सुरक्षा दी जाती है।

निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई

मंत्री ने प्राईवेट अस्पतालों द्वारा की जा रही अतिरिक्त वसूली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के हुक्मों का उल्लंघन करने वाले निजी कोविड केयर सैंटरों के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश जारी किये गए हैं।















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *