डेली संवाद, नई दिल्ली। RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक ने साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी (Bank of Bahrain & Kuwait BSC) के भारतीय ऑपरेशन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने सोमवार को बयान में कहा कि बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है।
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आरबीआई के पास शिकायत पहुंचने के बाद इसकी जांच की गई, जिसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के बाद बैंक के जवाब से असंतुष्ट होने के कारण आरबीआई ने उसपर 2.66 करोड़ रूपये की पेनेल्टी लगा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक डाटाबेस में आंतरिक और बाहरी गतिविधियों का पता गाने की प्रणाली को लागू करने में बैंक फेल रहा है।
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RBI के मुताबिक बैंक पर जुर्माना नियमों का पालन करने में खामी को देखते हुए लगाया है। इस बात की जानकारी सेंट्रल बैंक ने सोमवार को बयान जारी करके दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत (Unusual And Unauthorized), इंटरनल या एक्सटर्नल गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक सिस्टम लागू करने में नाकामयाब रहा।
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