Punjab: पंजाब के इस MLA को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला, पढ़ें

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं दी है। AAP नेता की तरफ से ही High Court में निचले स्तर की अदालत द्वारा सुनाई गई 4 साल की सजा में राहत देने की मांग की गई थी।

Daily Samvad
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MLA Manjinder Singh Lalpura
Highlights
  • पंजाब के इस MLA को लगा बड़ा झटका
  • हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
  • विस सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab: पंजाब सरकार (Punjab Govt) में मंत्री रहे मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं दी है। आप (AAP) नेता की तरफ से ही हाईकोर्ट (High Court) में निचले स्तर की अदालत द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा में राहत देने की मांग की गई थी।

सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

लेकिन अदालत ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि अभी तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं दिखती।

MLA Manjinder Singh Lalpura suffered a setback
MLA Manjinder Singh Lalpura suffered a setback

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मनजिंदर सिंह लालपुरा (Manjinder Singh Lalpura) के वकील ने दलील दी थी कि अगर सजा पर स्टे (Stay) नहीं मिला तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वयं रद्द हो सकती है और क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी।

जब सदस्यता रद्द नहीं हो रही तो जल्दी क्या है- कोर्ट

इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब सदस्यता रद्द करने जैसे कदम तक नहीं उठाए गए तो इतनी जल्दी किस बात की। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने तक स्थगित कर दी है। साथ ही राज्य को निर्देश दिया गया है कि अगली तारीख पर इस केस का पूरा रिकॉर्ड अदालत में प्रस्तुत किया जाए।















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