Pre Marital Sex Ban: सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब शादी से पहले सेक्स करने पर होगी जेल, लिव-इन में रहना भी गैर कानूनी

इंडोनेशिया (Indonesia) सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लागू करने का ऐलान किया है। नए कानून में कई तरह की सख्ती की गई है। इसके तहत शादी से पहले संबंध बनाना गैरकानूनी होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Muskaan Dogra
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Pre Marital Sex Ban
Highlights
  • नया क्रिमिनल कोड लागू करने का ऐलान
  • लिव-इन में रहना भी गैर कानूनी माना जाएगा
  • सरकारी संस्थानों का अपमान करने पर जेल
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डेली संवाद, इंडोनेशिया। Pre Marital Sex Ban: सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लागू करने का ऐलान किया है। नए कानून में कई तरह की सख्ती की गई है। इसके तहत शादी से पहले संबंध बनाना गैरकानूनी होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया (Indonesia) सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लागू करने का ऐलान किया है। नए कानून में कई तरह की सख्ती की गई है। इसके तहत शादी से पहले संबंध बनाना गैरकानूनी होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Pre Marital Sex Ban
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लिव-इन में रहना भी गैर कानूनी

इसके साथ साथ ही लिव-इन में रहना भी गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि नया कानून 2 जनवरी से लागू होगा। इसके तहत राष्ट्रपति, सरकारी संस्थानों या देश का अपमान करने पर भी जेल हो सकती है। अब इस नए कानून का विरोध शुरू हो गया है।

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वहीं सरकार का कहना है कि यह कानून देश की संस्कृति और आधुनिक कानूनी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों को इसके दुरुपयोग का डर सता रहा है। नए कानून के तहत शादी से पहले यौन संबंध रखने पर एक साल तक की जेल हो सकती है।

Pre Marital Sex Ban
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विदेशी पर्यटक कानून के दायरे में नहीं आएंगे

इसमें एक शर्त है। मामला तभी दर्ज होगा जब आरोपी के पति, पत्नी, माता-पिता या बच्चे इसकी शिकायत करें। अभी तक इंडोनेशिया में सिर्फ शादी के बाद बेवफाई को ही अपराध माना जाता था। इस प्रावधान को लेकर पर्यटन उद्योग ने राहत की सांस ली है। टूरिज्म संगठनों का कहना है कि शिकायत की शर्त होने से विदेशी पर्यटक सीधे कानून के दायरे में नहीं आएंगे।

नए कानून में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सरकारी संस्थानों का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, देश की आधिकारिक विचारधारा के खिलाफ माने जाने वाले विचारों, जैसे कम्युनिज्म के प्रचार पर चार साल तक की सजा हो सकती है।

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345 पन्नों का आपराधिक कानून

यह 345 पन्नों का आपराधिक कानून साल 2022 में पास किया गया था और यह डच औपनिवेशिक दौर के पुराने कानूनों की जगह लेगा। इस कानून को लागू करने की तैयारी कई दशकों से चल रही थी और इसे पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के आखिरी कार्यकाल में मंजूरी मिली थी।















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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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