Friday, 23 January 2026
जालंधर
Jalandhar News: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद लतीफपुरा में बड़ी कार्रवाई तय, हटेंगे अवैध कब्जे
डेली संवाद, जालंधर।
Jalandhar News: मॉडल टाउन से सटे लतीफपुरा क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्ज़ों को लेकर अब निर्णायक कार्रवाई के संकेत मिल गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल एच.पी.एस. ईशर ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि 9 फरवरी से पहले लतीफपुरा क्षेत्र से सभी अवैध कब्ज़े हटा दिए जाएंगे।
यह मामला डिप्टी कमिश्नर जालंधर (
Jalandhar
) के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट के पुराने आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2025 को डिप्टी कमिश्नर जालंधर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि लतीफपुरा की सड़कों से एक माह के भीतर सभी अवैध कब्ज़े हटाकर यातायात बहाल किया जाए।
Municipal Corporation[/caption]
120 फुट चौड़ी सड़क अवैध कब्ज़ों के चलते पूरी तरह बंद
हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते याचिकाकर्ता सोहन सिंह और रबिंदर सिंह ने पहले प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा और फिर उनके वकील एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज और सिदकजीत सिंह बजाज के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।यह भी पढ़ें: जालंधर में सुपर क्रीमिका स्वीट्स और Zomato को लीगल नोटिस जारी
वर्तमान हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लतीफपुरा की 120 फुट चौड़ी मुख्य सड़क अवैध कब्ज़ों के चलते पूरी तरह बंद पड़ी है। वर्ष 2022 में प्रशासन द्वारा चलाए गए तोड़फोड़ अभियान के बाद न तो मलबा हटाया गया और न ही सड़क का निर्माण किया गया। इसके बाद विस्थापित लोगों ने अस्थायी झोंपड़ियां बनाकर दोबारा सड़क पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे इलाके में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्कूली बसों, एंबुलेंसों और स्थानीय निवासियों को रोज़ाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। [caption id="attachment_71508" align="aligncenter" width="800"]
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