डेली संवाद, नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दायर दूसरी जनहित याचिका भी खारिज कर दी है।
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वहीं अदालत ने कहा कि कभी-कभी व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। बता दे कि इससे पहला भी अदालत ने ऐसी ही याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
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याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने हम कैसे कह सकते है कि सरकार काम नहीं कर रही है। LG फैसले लेने में सक्षम है उन्हें हमारे सलाह की जरूरत नहीं है। वह कानून के अनुसार काम करेंगे। इस मामले में सिर्फ LG या राष्ट्रपति ही सक्षम है।