डेली संवाद, नई दिल्ली। ITR News: अगर आपकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपये से कम है, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं। आईए इस विषय को सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न वह फॉर्म है जिसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना होता है, जिसमें आपकी साल भर की आय और उस पर कितनी टैक्स देनदारी है, इसका विवरण होता है।
किसे ITR फाइल करना चाहिए?
भारत में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, कुछ खास परिस्थितियों में आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है।
- सैलरी से पहले की कुल आय: अगर आपकी कुल आय, जो कि सैलरी से पहले की जाती है, 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। इसमें सैलरी, ब्याज, किराया, या किसी अन्य स्रोत से आने वाली आय शामिल होती है।
- टैक्स रिबेट (धारा 87A): अगर आप नई टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है, और पुरानी टैक्स रिजीम में 12,500 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इसका मतलब है कि यदि आपकी टैक्स देनदारी शून्य है, तब भी आपको ITR फाइल करना चाहिए।
- बचत खाते में जमा राशि: अगर आपके बचत खाते में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा है, तो आपको टैक्स फाइल करना अनिवार्य है।
- व्यापार या प्रोफेशन से आय: यदि आपके व्यवसाय से होने वाली सालाना आय 60 लाख रुपये से अधिक है या प्रोफेशन से होने वाली आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना होगा।
- टीडीएस (TDS): अगर आपके ऊपर टीडीएस कटौती 25,000 रुपये से ज्यादा हुई है, तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है।
- रिफंड क्लेम: अगर आप अपने टैक्स का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा।
टैक्स रिजीम की समझ
दो प्रकार की टैक्स रिजीम होती हैं।
- पुरानी टैक्स रिजीम: इसमें कई तरह की छूट और कटौतियां मिलती हैं, जैसे धारा 80C, 80D आदि के तहत।
- 60 साल से कम आयु के व्यक्ति: 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- 60 से 80 साल के व्यक्ति: 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- 80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति: 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- नई टैक्स रिजीम: इसमें छूट और कटौतियां कम होती हैं, लेकिन टैक्स की दरें भी कम होती हैं।
- इसमें 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है।
क्यों जरूरी है ITR फाइल करना?
- ITR फाइल करने से सरकार के पास आपकी आय का रिकॉर्ड रहता है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
- अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया है, तो ITR फाइल करके आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
- कई बार लोन लेने या विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करते समय ITR की कॉपी मांगी जाती है।
- ITR फाइल करने से आप भविष्य में टैक्स अधिकारियों के साथ किसी भी समस्या से बच सकते हैं।