ITR News: क्या 7 लाख रुपये से कम सैलरी पर भी ITR फाइल करना जरूरी है?

Muskan Dogra
4 Min Read

डेली संवाद, नई दिल्ली। ITR News: अगर आपकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपये से कम है, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं। आईए इस विषय को सरल भाषा में विस्तार से समझते हैं।

यह भी पढ़ें:  विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 5 देशों के नए वीजा नियमों को न करें नजरअंदाज

इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न वह फॉर्म है जिसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना होता है, जिसमें आपकी साल भर की आय और उस पर कितनी टैक्स देनदारी है, इसका विवरण होता है।

किसे ITR फाइल करना चाहिए?

भारत में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, कुछ खास परिस्थितियों में आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है।

  1. सैलरी से पहले की कुल आय: अगर आपकी कुल आय, जो कि सैलरी से पहले की जाती है, 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। इसमें सैलरी, ब्याज, किराया, या किसी अन्य स्रोत से आने वाली आय शामिल होती है।
  2. टैक्स रिबेट (धारा 87A): अगर आप नई टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है, और पुरानी टैक्स रिजीम में 12,500 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इसका मतलब है कि यदि आपकी टैक्स देनदारी शून्य है, तब भी आपको ITR फाइल करना चाहिए।
  3. बचत खाते में जमा राशि: अगर आपके बचत खाते में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा है, तो आपको टैक्स फाइल करना अनिवार्य है।
  4. व्यापार या प्रोफेशन से आय: यदि आपके व्यवसाय से होने वाली सालाना आय 60 लाख रुपये से अधिक है या प्रोफेशन से होने वाली आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना होगा।
  5. टीडीएस (TDS): अगर आपके ऊपर टीडीएस कटौती 25,000 रुपये से ज्यादा हुई है, तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है।
  6. रिफंड क्लेम: अगर आप अपने टैक्स का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा।

टैक्स रिजीम की समझ

ITR News: क्या 7 लाख रुपये से कम सैलरी पर भी ITR फाइल करना जरूरी है?

दो प्रकार की टैक्स रिजीम होती हैं।

  1. पुरानी टैक्स रिजीम: इसमें कई तरह की छूट और कटौतियां मिलती हैं, जैसे धारा 80C, 80D आदि के तहत।
    • 60 साल से कम आयु के व्यक्ति: 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
    • 60 से 80 साल के व्यक्ति: 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
    • 80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति: 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
  2. नई टैक्स रिजीम: इसमें छूट और कटौतियां कम होती हैं, लेकिन टैक्स की दरें भी कम होती हैं।
    • इसमें 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है।

क्यों जरूरी है ITR फाइल करना?

  1. ITR फाइल करने से सरकार के पास आपकी आय का रिकॉर्ड रहता है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
  2. अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया है, तो ITR फाइल करके आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
  3. कई बार लोन लेने या विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करते समय ITR की कॉपी मांगी जाती है।
  4. ITR फाइल करने से आप भविष्य में टैक्स अधिकारियों के साथ किसी भी समस्या से बच सकते हैं।
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest news
Punjab News: पंजाब निवेशकों के लिए सहूलियतें और अनुकूल माहौल बनाने के निर्देश Punjab News: पंजाब राज्य सहकारी बैंक का महिला सशक्तिकरण की ओर अनूठा कदम Punjab News: खनन मंत्री गोयल ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा, कहा- राज्य की लूट... Punjab News: डा. रवजोत सिंह ने सफाई सेवकों और सीवर कर्मियों की यूनियन के साथ की बैठक Punjab News: 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में SDO और कृषि सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज Punjab News: ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने वाले पांच वेटरनरी अधिकारी नौकरी से बर्खास्त Punjab News: महिला कमिशन ने घरेलू हिंसा और शारीरिक शोषण के बारे में विद्यार्थियों को किया जागरूक Jalandhar News: सेंट सोल्जर ग्रुप की सभी स्कूल शाखाओं ने दिखाई भिन्न भिन्न प्रदर्शनियां Punjab News: राज्य के विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए महापुरुषों और शहीदों के आदर्शों पर चलने का ... Punjab News: बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई, अधिकारियों ने मौके पर जाकर बाल विवाह रुकवाय...