डेली संवाद, जालंधर/चंडीगढ़। Municipal Corporation Election: Nagar Nigam Chunav in Punjab – पंजाब के नगर निगमों (Municipal Corporation) और 42 म्युनिसिपल काउंसिल (Municipal Council) के चुनाव में हो रही देरी के मामले की आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई।
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इस दौरान पंजाब सरकार (Punjab Government) की तरफ से इस संबंधी जवाब दाखिल किया जाना था, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय की मांग की। इसके बाद अदालत की तरफ से मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त तय की है। इस मामले में बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है।
दो साल से अधिक का समय बीता
बेअंत सिंह की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब के नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन सरकार इनके चुनाव नहीं करवा रही है।
नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव न होने के कारण शहरों और बाजारों का विकास काम ठप हो गया है। अफसर मनमानी पर उतर आए हैं। इसके कारण इन नगर परिषदों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चुनाव अधिसूचना जारी हुई
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2023 को चुनाव होने थे।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।