डेली संवाद, चंडीगढ़। Jagdish Tytler Convicted: 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में दिल्ली कोर्ट ने जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) को दोषी करार दिया है। इससे पहले 19 जुलाई को जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
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इससे पहले सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। 2009 में, सह-अभियुक्त सुरेश कुमार पन्नेवाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।
गवाहों पर कैसे भरोसा किया जा सकता
मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था। इतने लंबे समय बाद सामने आए गवाहों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? मनु शर्मा ने इस मामले में जगदीश टाइटलर को बरी करने की भी मांग की थी।
भीड़ ने पुलबंगश गुरुद्वारे में आग लगी दी
भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कथित तौर पर कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के नजदीकी जगदीश टाइटलर ने आक्रोशित भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। इस दौरान भीड़ ने पुलबंगश गुरुद्वारे में आग लगी दी थी।
3 सिखों की मौत हो गई थी
सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस अग्निकांड के दौरान 3 सिखों की मौत हो गई थी और यह घटना 1 नवंबर 1984 को हुई थी।