Punjab News: पंजाब में चेहरा ढककर पैदल या गाड़ी चलाने पर लगी रोक, जारी हुए आदेश

Daily Samvad
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डेली संवाद, गुरदासपुर। Punjab News: पंजाब (Punjab) में चेहरे को कपड़े से ढककर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला गुरदासपुर (Gurdaspur) प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है।

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गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पैदल चलने और गाड़ी चलाते समय चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले के अलग-अलग हिस्सों में नकाबपोश तत्वों द्वारा रोजाना हो रही लूटपाट, हत्या, डकैती और चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो अपराधी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है।

आरोपियों की पहचान करने में दिक्कत

फुटेज में वह अक्सर कपड़े या मास्क से ढके नजर आते हैं। जिसके चलते आरोपियों की पहचान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते चेहरे पर कपड़ा बांधकर या चेहरे को ढंककर चलने या वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 28 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा।















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