Punjab News: ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरे के अंदर आने वाले प्लॉट के कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी

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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां (Hardip Singh Mundian) ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे या लाल लकीर के अंदर आने वाले प्लॉट के कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए राज्य में ‘मेरा घर, मेरे नाम’ (स्वामित्व) योजना लागू की जा रही है।

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यह योजना अगले साल तक पूरी हो जाएगी। मुंडियां ने आज पंजाब विधानसभा में अमरगढ़ से विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जनमाजरा द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्वामित्व एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गांवों की लाल लकीर के अंदर आने वाली संपत्तियों के अधिकार उनके मालिकों को प्रदान करना है।

सॉफ्टवेयर/पोर्टल विकसित किया गया

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गांवों के आबादी देह क्षेत्र का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करना और जीआईएस नक्शे बनाना है।

इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2021 में पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम और नियम लागू किए गए, जो इस योजना के तहत तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। जीआईएस नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर/पोर्टल विकसित किया गया है।



















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