डेली संवाद, हरियाणा। Haryana News: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान जिला के एससी वर्ग के किसानों को नए 45 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर सरकार द्वारा अधिकतम तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दे की योजना का लाभ वही अनुसूचित जाति के किसान ले सकते हैं जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो।
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पीपीपी आइडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके साथ ही आवेदक का नाम मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
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