Jalandhar News: जालंधर की चर्चित किडनी कांड की सुनवाई कल, इन डाक्टरों पर लगा है गंभीर आरोप, पढ़ें पूरा मामला

धोखाधड़ी के इस केस में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर दायर इस अहम आवेदन में कहा गया है कि यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 और धारा 79 के तहत दाखिल किया गया है

Daily Samvad
3 Min Read
Kidney Racket Jalandhar
Punjab Government
Highlights
  • जालंधर के नामी डॉक्टर हैं केस के आरोपी
  • पुलिस ने FIR दर्ज करने के शुरू क़ी जांच
  • शिकायत कर्ता ने पुलिस को भी बनाया पार्टी
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर किडनी कांड के हाई-प्रोफाइल मामले STATE OF PUNJAB VS JUNAID AHMED KHAN etc. की कल यानि 15 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है। केस में आरोपी डॉ राजेश अग्रवाल और डॉक्टर संजय मित्तल को पेश होना है। इसमें और भी आरोपियों के नाम हैं।

जालंधर (Jalandhar) का चर्चित किडनी कांड के आरोपी डाक्टरों पर एक और मामला चल रहा है। ये केस सर्वोदय अस्पताल से जुडा है, इस मामले में अहम जानकारी मिली है। जिसके मुताबिक गैर जमानती अपराधों में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

धोखाधड़ी के इस केस में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर दायर इस अहम आवेदन में कहा गया है कि यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 और धारा 79 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ अदालत से अरेस्ट वारंट मांगा जा सकता है।

मालूम हो दिनांक 23.12.2025 को नवी बारादरी थाना में पुलिस ने एफआईआर नंबर 233 दर्ज की है। इसमें डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और CAसंदीप कुमार सिंह निवासी नोएडा के खिलाफ IPC की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई है।

इन धाराओं के तहत ये आरोपी हैं। इसमें डॉक्टरों पर अपने पार्टनर्स डॉक्टरों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने और डॉक्यूमेंट में हेर फेर कर सर्वोदय अस्पताल को घाटे में दिखाने के संगीन आरोप लगे हैं।

इससे पहले उक्त ठगी वाले मामले में पुलिस यही कहती आ रही थी कि इन्वेस्टीगेशन चल रही है। इसलिए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते और बाद में नवी बारादरी थाना के प्रभारी रविंदर ने कहा कि SIT बन गई है।

शिकायत कर्ता के वकील के मुताबिक आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि एफआईआर में नॉन-बेलेबल धाराएं होने के बावजूद जांच अधिकारी/एसएचओ, थाना नवी बारादरी द्वारा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी आधार पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। मालूम हो कि इस शिकायत में पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर और SHO/IO नवी बारादरी थाने को भी पार्टी बनाई गई है।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
Daily Samvad एक विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है, जहां हम देश-दुनिया, राजनीतिक विश्लेषण, प्रदेश, शिक्षा, बिज़नेस, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र की ख़बरें सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है—जनता की आवाज़ बनकर निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाना। डेली संवाद ऑनलाइन के महाबीर जायसवाल फाउंडर चीफ एडिटर हैं। वे राजनीति, अपराध, देश-दुनिया की खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीति की खबरों से की, जबकि उनके पास, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग से लेकर एडिटर तक 25 साल से अधिक पत्रकारिता का अनुभव है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत के Media Consultant भी रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन, बीए और एमए की डिग्री हासिल की है। संपर्क नंबर: +91-98881-90945 ईमेल: mmmmediahouse@gmail.com
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *