डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर किडनी कांड के हाई-प्रोफाइल मामले STATE OF PUNJAB VS JUNAID AHMED KHAN etc. की कल यानि 15 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है। केस में आरोपी डॉ राजेश अग्रवाल और डॉक्टर संजय मित्तल को पेश होना है। इसमें और भी आरोपियों के नाम हैं।
जालंधर (Jalandhar) का चर्चित किडनी कांड के आरोपी डाक्टरों पर एक और मामला चल रहा है। ये केस सर्वोदय अस्पताल से जुडा है, इस मामले में अहम जानकारी मिली है। जिसके मुताबिक गैर जमानती अपराधों में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
धोखाधड़ी के इस केस में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर दायर इस अहम आवेदन में कहा गया है कि यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 75 और धारा 79 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ अदालत से अरेस्ट वारंट मांगा जा सकता है।
मालूम हो दिनांक 23.12.2025 को नवी बारादरी थाना में पुलिस ने एफआईआर नंबर 233 दर्ज की है। इसमें डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉ. कपिल गुप्ता, डॉ. संजय मित्तल, डॉ. अनवर खान और CAसंदीप कुमार सिंह निवासी नोएडा के खिलाफ IPC की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 477-A और 120-B लगाई गई है।
इन धाराओं के तहत ये आरोपी हैं। इसमें डॉक्टरों पर अपने पार्टनर्स डॉक्टरों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने और डॉक्यूमेंट में हेर फेर कर सर्वोदय अस्पताल को घाटे में दिखाने के संगीन आरोप लगे हैं।
इससे पहले उक्त ठगी वाले मामले में पुलिस यही कहती आ रही थी कि इन्वेस्टीगेशन चल रही है। इसलिए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते और बाद में नवी बारादरी थाना के प्रभारी रविंदर ने कहा कि SIT बन गई है।
शिकायत कर्ता के वकील के मुताबिक आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि एफआईआर में नॉन-बेलेबल धाराएं होने के बावजूद जांच अधिकारी/एसएचओ, थाना नवी बारादरी द्वारा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी आधार पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। मालूम हो कि इस शिकायत में पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर और SHO/IO नवी बारादरी थाने को भी पार्टी बनाई गई है।










