डेली संवाद, मोहाली। Punjab News: मोहाली की एक विशेष CBI अदालत ने नामधारी संप्रदाय का सदस्य और 2015 के कार बम धमाका मामले में लंबे समय से फरार चल रहे ठाकुर दिलीप सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
अदालत ने आरोपी की बार-बार गैर-हाजिरी के कारण यह सख्त कदम उठाया। अदालत ने कहा कि आरोपी को पेश होने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वह निर्धारित समय के भीतर पेश होने में विफल रहा। इसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
देश छोड़कर भागा
सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील अनमोल नारंग ने कहा कि दिलीप सिंह पर 4 दिसंबर, 2015 के कार बम धमाके का आरोप था। जाँच के दौरान वह देश छोड़कर भाग गया था और तब से ही गिरफ्तारी से बचता फिर रहा है।
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एजेंसियों ने उसकी तलाश का दायरा राष्ट्रीय से बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय कर दिया। 13 मई, 2021 को अदालत ने एक गैर-जमानती वारंट जारी किया, और बाद में एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। 31 दिसंबर, 2022 को CBI ने चार्जशीट दायर की, और दिसंबर 2023 में इंटरपोल के माध्यम से ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया।









