डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने के बारे में सोच रहा है तो आपको ये खबर एक बार पढ़ लेनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
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संयुक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर , पंजाब ने सभी पंजीकरण प्राधिकारियों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित निःशुल्क सेवाएं होने के बावजूद आवेदक को कार्यालय में न बुलाया जाए।
कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई कर अधिकारी आवेदक को कार्यालय में बुलाता है तो उसके खिलाफ उचित विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।