डेली संवाद, नई दिल्ली। Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है।
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हालांकि, चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने 15 जून तक का समय बढ़ा दिया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका कार्यालय रूज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया है।
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इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई और आप को दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने को कहा है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि AAP नए कार्यालय के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आप की अर्जी पर 4 हफ्ते के भीतर फैसला ले।