जालंधर में विवाह स्थलों और होटलों में गोलियां चलाने पर भी लगा प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए कई आदेश

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर
जिला मौजिस्ट्रेट (डीएम) वरिंदर कुमार शर्मा ने बुधवार को जालंधर ग्रामीण के अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने पर मालिक और गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 16 दिसंबर, 2019 तक लागू रहेंगे।

धारा 144, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने सभी पैट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है और साथ ही कहा है कि सीसीटीवी आपरेटिंग सिस्टम में सात दिनों की रिकार्डिंग होनी चाहिए।

जिला मैजिस्ट्रेट ने खुले में कूड़ा, कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि जलने से प्रदूषण होता है जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर पटाखे चलाने और विवाह समारोहों या निजी समारोहों के दौरान विवाह स्थलों या होटलों में गोलियां चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

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