डेली संवाद, नई दिल्ली। Note Exchange: डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद भी कई जगह पर आज भी नोटों से ही लेन-देन किया जाता है। हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अभी भी नोटों का ही इस्तेमाल करते हैं। ये नोट कागज द्वारा ही बनाए जाते हैं।
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इसलिए इसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कटे-फटे या जले नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उस बैंक में आपका खाता या अकाउंट हो। अगर 50 से 500 रुपये के बीच चेंज करने वाले नोटों की स्थिति ज्यादा खराब है, तो इसे बदलने पर आपको चार्ज या शुल्क देना पड़ेगा।
कौन-से नोट बदले जा सकते हैं?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर नोट में ज्यादा खराबी नहीं है। नोट ठीक-ठाक हालात में है। तो इन्हें Soiled Note के अंतर्गत रखा जाता है। ये नोट किसी बैंक के पास जाकर आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज या शुल्क नहीं देना होगा।
ऐसे नोट जिनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है, उन्हें mutilated note कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे नोटों को बैंक जांच के बाद ही चेंज करता है। इनमें वे नोट आते हैं, जिनमें खराब होने के बाद भी महत्वपूर्ण जानकारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर नोटों की स्थिति काफी खराब है। वे बुरी तरह से जल गए है या फट गए हैं, तो उन्हें कोई भी बैंक बदलने से इनकार कर सकता है।
कितने नोट का हो सकता है बदलाव?
आरबीआई (RBI) के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक बार में 5000 रुपये की राशि तक ही नोट बदल सकता है। वहीं नोटों का अमाउंट 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
बैंक के मना करने पर क्या करें?
आरबीआई का नियम कहता है कि कोई भी बैंक नोट को बदलने से माना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बैंक करता है तो आप आरबीआई को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं।