डेली संवाद, नई दिल्ली/गोण्डा। Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह तथा सह-आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
यह मामला पिछले कुछ वर्षों से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था। कई महिला पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और कई प्रमुख पहलवान लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे थे।
खेल जगत में चर्चा का विषय
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और खेल जगत में चर्चा का विषय बन गया है।
फैसले के बाद अब विभिन्न राजनीतिक दलों और खेल संगठनों की प्रतिक्रियाओं पर भी नजर रहेगी। वहीं, इस मामले में आगे कानूनी विकल्प अपनाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
खिलाड़ियों की सुरक्षा
यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में खेल संगठनों में पारदर्शिता और खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर लगातार बहस चल रही है। अदालत के निर्णय के बाद इस बहुचर्चित मामले का एक अहम कानूनी अध्याय फिलहाल समाप्त हो गया है।