डेली संवाद, हरियाणा। Haryana News: हरियाणा में कारोबार शुरू करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने वाले MSME के लिए बड़ी राहत है। विधानसभा ने ‘हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल, 2026’ पास किया है, जिसके तहत पात्र विनिर्माण MSME को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए लंबे इंतजार से राहत मिलेगी।
बिल के मुताबिक, नए और विस्तार करने वाले विनिर्माण MSME को 15 कार्यदिवसों के भीतर इन-प्रिंसिपल अप्रूवल यानी सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। अगर तय समय में कोई फैसला नहीं होता है, तो डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान लागू होगा। इससे कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद उद्यमों को जरूरी नियमित मंजूरियां हासिल करने के लिए 36 महीने का समय मिलेगा। इस अवधि के दौरान नियमित निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक रहेगी, हालांकि सार्वजनिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा, अनधिकृत निर्माण या शिकायत जैसे गंभीर मामलों में जांच की जा सकेगी।