डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) एसएएस नगर ने एक विदेशी-आधारित आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्यों को लगभग 2.5 किलोग्राम वजन वाली पूरी तरह असेंबल आरडीएक्स से भरी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), एक ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है तथा एक बड़ी आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है।

पंजाब DGP ने जानकारी दी
यह जानकारी आज यहां पंजाब (Punjab) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान महावीर कुमार उर्फ काका निवासी गांव कलाम, एसबीएस नगर (वर्तमान पता घनौली, रूपनगर) और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गांव कलाम, एसबीएस नगर के रूप में हुई है। बरामद की गई आईईडी दोहरे विस्फोटक तंत्र — रिमोट और टाइमर — से लैस थी।
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डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे और खेप प्राप्त करने के बाद उन्होंने आईईडी को एसबीएस नगर बाईपास के पास छिपा दिया था तथा लक्ष्य संबंधी आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़
उन्होंने कहा कि यह उपकरण पूरी तरह असेंबल था और इस्तेमाल के लिए तैयार था, जो जन सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे को दर्शाता है। डीजीपी ने बताया कि पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने तथा सप्लाई चेन और फंडिंग लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
इस ऑपरेशन के संबंध में जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी एसएएस नगर दीपक पारीक ने बताया कि विशेष खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने जिला एसबीएस नगर से संदिग्ध महावीर उर्फ काका और उसके साथी मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के समय महावीर उर्फ काका के कब्जे से एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई।

मामला दर्ज
एआईजी ने बताया कि लगातार पूछताछ के दौरान महावीर ने खुलासा किया कि उसने आईईडी वाली एक खेप प्राप्त की थी, जिसे उसने एसबीएस नगर बाईपास के पास छिपा दिया था और वह लक्ष्य के बारे में आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था।
आरोपी के खुलासे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने बताए गए स्थान से आईईडी और एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस बरामद किया। इस संबंध में थाना एसएसओसी मोहाली, एसएएस नगर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।







