पंजाब
Punjab News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी शादी के बाद भी नहीं बदलेगा बच्चे के जैविक पिता का नाम
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में पिता का नाम बदलने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मां या पिता की दूसरी शादी, तलाक या वैवाहिक स्थिति में बदलाव के आधार पर बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज जैविक पिता का नाम नहीं बदला जा सकता।