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Birth and Death Registration: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के नियम में बदलाव, लेट इंट्री नहीं, अगर देर हुई तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए नियम लागू होने पर दो वर्ष से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।