डेली संवाद, नई दिल्ली। Cancer Medicines: कैंसर (Cancer) का इलाज करा रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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इस फैसले से कैंसर के इलाज का खर्च कम हो जाएगा। इससे पहले बजट में सरकार ने कैंसर की तीन अहम दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य कर दिया था। जिसके बाद इन दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इन दोनों फैसलों से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा।
बता दें कि कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसका इलाज बहुत महंगा है, जिसके कारण कई लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला उन्हें बड़ी राहत दे सकता है।
टैक्स 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हुआ
जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की तीन दवाओं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। ये दवाएं स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और गॉल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।