डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महंगाई भत्ता (DA) मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।
DA जारी करने का स्पष्ट निर्देश
इसके साथ ही अदालत ने सिंगल बेंच के पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों का बकाया DA जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। सरकारी कर्मचारियों की ओर से पेश वकील के अनुसार, हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
अब पंजाब सरकार के पास केवल 15 दिनों का समय है, जिसके भीतर उसे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार को अदालत के आदेश का पालन करना ही होगा।
सरकारी विज्ञापन पर रोक
इतना ही नहीं, अदालत ने पंजाब सरकार को एक और महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी सरकारी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। जानकारों के अनुसार, इस निर्देश का उद्देश्य सरकारी खजाने पर अनावश्यक खर्च रोकना और कर्मचारियों के बकाया भुगतान को प्राथमिकता देना है।