डेली संवाद, पटियाला। Simarjit Singh Bains: पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में पटियाला की अदालत ने पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) एकता सहोता की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बैंस को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 के तहत सजा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कोई जुर्माना निर्धारित नहीं किया।
नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर लगा था आरोप
यह मामला वर्ष 2018 का है। उस समय पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद और नशा मुक्ति केंद्रों को दवाओं की सप्लाई में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद हुआ था। तत्कालीन लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने उस समय स्वास्थ्य मंत्री रहे ब्रह्म मोहिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे।
बैंस ने आरोप लगाया था कि ब्रह्म मोहिंद्रा के फार्मा कंपनी ‘Arbour Biotech’ से कथित संबंध थे और स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों की खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई थीं। ये आरोप उस समय राजनीतिक विवाद का विषय बने थे।
ब्रह्म मोहिंद्रा ने दर्ज कराया था मानहानि का केस
ब्रह्म मोहिंद्रा ने बैंस के आरोपों को निराधार बताते हुए अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि बैंस आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।
अदालत ने माना कि बिना पर्याप्त सबूतों के लगाए गए आरोपों से शिकायतकर्ता की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर सिमरजीत सिंह बैंस को दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
दोनों नेता अब कांग्रेस से जुड़े हैं
इस मामले का राजनीतिक पहलू भी चर्चा में है। ब्रह्म मोहिंद्रा कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, जबकि सिमरजीत सिंह बैंस भी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में पुराने राजनीतिक विवाद से जुड़े इस फैसले को पंजाब की राजनीति में अहम माना जा रहा है।