Jalandhar News: डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने लगाई पाबंदी, आदेश जारी

Daily Samvad
4 Min Read

डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस (Guest House) और आवास आदि के मालिक/ प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना स्थान नहीं देगा।

यह भी पढ़ें: कनाडा में PR को लेकर नए नियमों की घोषणा, पंजाब के लोगों पर क्या पड़ेगा असर, पढ़ें

व्यक्ति/यात्री के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी और व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के अलावा व्यक्ति/यात्री के रिकॉर्ड को प्रपत्र रजिस्टर पर संधारित किया जाएगा।

CCTV Camera
CCTV Camera

CCTV कैमरे लगाए

होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं हॉस्टल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना प्रतिदिन प्रातः 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने को भेजी जायेगी तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड का सत्यापन किया जायेगा। प्रत्येक सोमवार को संबंधित मुख्य अधिकारी थाना पुलिस को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे तथा आवश्यक होने पर पुलिस को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।

इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है, तो इस संबंध में प्रभारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था, जालंधर के कार्यालय को एक सूचना दी जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक होटल/मोटल/रेस्तरां/गेस्ट हाउस के गलियारे, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

पुलिस कंट्रोल रूम में देने के जिम्मेदार

यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस/रेस्तरां और सराय में कोई संदिग्ध रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में रहने वाला व्यक्ति/यात्री दूसरे राज्य में गिरफ्तार किया जाता है। जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय के मालिक/प्रबंधक तुरंत संबंधित को सूचना संबंधित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम में देने के जिम्मेदार होंगे।

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के रूल नंबर 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जालंधर के क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉलों आदि में शादियों/पार्टियों के अवसर पर और अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाना और उसका प्रदर्शन करना सख्त वर्जित है।

HOTEL MARITON JALANDHAR

लगा प्रतिबंध

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को बढ़ावा देने वाले गीतों और हिंसा/झगड़ों का महिमामंडन करने वाले गीतों का प्रचार करेगा और फेसबुक/व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरें लेगा या वीडियो क्लिप नहीं बनाएगा/स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करना सख्त वर्जित है । इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा।

एक अन्य आदेश के माध्यम से,डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी संशोधन का उपयोग करने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह भी आदेश दिया है कि कोई भी दुकानदार, ऑटो नहीं बेचेगा। कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर, न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी संशोधन करेगा।

डीसीपी एक अन्य आदेश के जरिए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाकर दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपरोक्त सभी आदेश दिनांक 25.02.2025 तक लागू रहेंगे।















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *