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Punjab News: भगवंत मान सरकार की ओर से लोगों के लिए बड़ी राहत, 16.36 करोड़ की राशि जारी

Dr. Baljit Kaur
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने बताया कि राज्य की मान सरकार द्वारा राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए आशीर्वाद योजना (Ashirvad Scheme) के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 3207 लाभार्थियों को 16.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इन जिलों को राशि जारी

मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने बताया कि पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन के पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुल 3207 लाभार्थियों के आवेदन चालू वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। [caption id="attachment_73327" align="aligncenter" width="1200"] Bhagwant Mann CM Punjab Bhagwant Mann CM Punjab[/caption] यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार की बड़ी कार्रवाई, 30 हजार युवा होंगे डिपोर्ट; भारी संख्या में पंजाबी शामिल इन 3207 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 16.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि इस राशि से जिला बरनाला के 94, बठिंडा के 219, फरीदकोट के 80, फतेहगढ़ साहिब के 41, फाजिल्का के 137, गुरदासपुर के 135, होशियारपुर के 602, जालंधर के 123, कपूरथला के 27 लाभार्थियों को वित्तीय लाभ दिया गया है।

लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये

इसी तरह जिला मानसा के 254, मोगा के 64, श्री मुक्तसर साहिब के 43, पटियाला के 616, पठानकोट के 127, एस.ए.एस. नगर के 200, संगरूर के 288, मलेरकोटला के 16 और जिला तरनतारन के 141 लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। [caption id="attachment_54687" align="aligncenter" width="800"] baljit-kaur baljit-kaur[/caption] कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हो और परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं।

भुगतान डीबीटी से लाभार्थियों के बैंक खातों में

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की भलाई के लिए भी लगातार काम कर रही है।