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Punjab News: जाली करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़; 5.50 लाख रुपये की नकली करेंसी सहित चार काबू

Punjab News: जाली करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़; 5.50 लाख रुपये की नकली करेंसी सहित चार काबू
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डेली संवाद, चंडीगढ़/पटियाला। Punjab News: पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान नकली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) के प्रचलन को करारा झटका देते हुए काउंटर इंटेलिजेंस पटियाला (सीआई यूनिट मलेरकोटला) ने जाली करेंसी मॉड्यूल में शामिल चार व्यक्तियों को 5.50 लाख रुपये की नकली करेंसी सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान नाजर खान निवासी गांव झुनीर, मलेरकोटला ( Malerkotla ); राज मोहम्मद निवासी धूरी, संगरूर; मुख्तियार सिंह उर्फ गुरजीत सिंह निवासी गांव मलिकपुर, जींद, हरियाणा और आसिफ अली निवासी मलेरकोटला के रूप में हुई है। [caption id="attachment_73338" align="aligncenter" width="1200"] Gaurav Yadav IPS DGP Punjab Gaurav Yadav IPS DGP Punjab[/caption]

नकली करेंसी सहित चार काबू

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद की गई नकली भारतीय करेंसी में सभी 500 रुपये के नोट हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किया गया राज मोहम्मद आपराधिक पृष्ठभूमि वाला आरोपी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक एफआईआर दर्ज है। यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंधों का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एआईजी सीआई पटियाला डॉ. सिमरत कौर ने बताया कि सीआई यूनिट मलेरकोटला की टीम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों — नाजर खान और राज मोहम्मद — को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 4 लाख रुपये के नकली भारतीय करेंसी नोट बरामद किए गए।

नकली भारतीय करेंसी नोट बरामद

उन्होंने बताया कि आगे की जांच के दौरान दो अन्य आरोपियों — मुख्तियार सिंह उर्फ गुरजीत सिंह और आसिफ अली — को भी गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपये के अन्य नकली भारतीय करेंसी नोट बरामद किए गए। एआईजी ने कहा कि आगे की जांच के दौरान आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां एवं बरामदगियां होने की संभावना है। इस संबंध में एफआईआर नंबर 159 दिनांक 17.05.2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 179 और 180 के तहत मलेरकोटला के थाना अमरगढ़ में दर्ज की गई है।