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Punjab News: लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने 7 महीनों में जुटाए 53.26 लाख रुपये, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लीगल मेट्रोलोजी विंग ने इस वर्ष जनवरी माह से जुलाई 2026 तक वसूली गई समझौता फीस (कंपाउंडिंग फीस) तथा इसी अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों के मामले में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

Punjab News: लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने 7 महीनों में जुटाए 53.26 लाख रुपये, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लीगल मेट्रोलोजी विंग ने इस वर्ष जनवरी माह से जुलाई 2026 तक वसूली गई समझौता फीस (कंपाउंडिंग फीस) तथा इसी अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों के मामले में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

कंपाउंडिंग फीस के मामले में लीगल मेट्रोलोजी विंग ने जनवरी माह से जुलाई 2026 तक 53.26 लाख रुपये वसूले। विंग द्वारा इसी अवधि के दौरान 14412 निरीक्षण और 1062 चालान किए गए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने तत्परता से सेवाएं निभाने के लिए विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और अधिक सक्रियता एवं समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि विंग के पास अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला में विभाग के स्वामित्व वाली मानक प्रयोगशालाएं हैं, जबकि सरहिंद और खन्ना में भी इसी तर्ज पर नई प्रयोगशालाएं शीघ्र बनाई जाएंगी।

लीगल मेट्रोलोजी विंग का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि बेचे गए या खरीदे गए सामान की मात्रा और गुणवत्ता वास्तव में सही हो।