डेली संवाद, देहरादून। Rekha Arya FIR News: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए देहरादून के कैंट थाने में FIR दर्ज कराई है। मंत्री ने पति पर मारपीट, घरेलू उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।
शिकायत में एक ऑडियो का हवाला देते हुए हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है। मंत्री की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद रेखा आर्या की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। उन्हें देहरादून के द्वारिका चौक स्थित कृष्णा मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पति से जुड़े ऑडियो के बाद पुलिस में शिकायत
FIR दर्ज कराने के बाद रेखा आर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो और पति से जुड़ा ऑडियो साझा किया। मंत्री के मुताबिक, ऑडियो सुनने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
घरेलू उत्पीड़न पर महिलाओं से की आवाज उठाने की अपील
मंत्री रेखा आर्या ने इस मामले के बाद महिलाओं से घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “महिला आम हो, महिला खास हो… घरेलू अत्याचार न सहना है, न सहना है, बल्कि उसे कहना है।”
उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि घरेलू हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने पर चुप रहने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से मदद लेनी चाहिए।
सीने में दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद अस्पताल में भर्ती
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रेखा आर्या को सीने में दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद कृष्णा मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के निदेशक डॉ. सिद्धांत खन्ना के अनुसार, ईसीजी रिपोर्ट में मामूली दिक्कत सामने आई है।
हृदय रोग विशेषज्ञ की सलाह पर उनकी अन्य जांचें भी कराई जा रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर बताई गई है।

FIR में IPC और SC-ST एक्ट की धाराओं का उल्लेख
शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) की 10 धाराओं का उल्लेख किया गया है। इनमें धारा 120-B, 323, 420, 467, 468, 471, 495, 498-A, 504 और 506 शामिल हैं।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(va) का भी उल्लेख किया गया है।
इन धाराओं का उल्लेख FIR में दर्ज आरोपों के आधार पर किया गया है। इनका शामिल होना अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करता। मामले में पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कर रही है मामले की जांच
देहरादून के एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल के अनुसार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।