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Punjab News: कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति आगामी उप चुनाव में पोस्ट बैलट के द्वारा डाल सकता वोट, ECI द्वारा नोटीफिकेशन जारी
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डेली संवाद, चंडीगढ़/लुधियाना।
Punjab News: भारत निर्वाचन आयोग (
ECI
) द्वारा जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 60 की धारा (ई) के उपबंधोें के मुताबिक स्पष्ट किया गया है कि समर्थ अधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 (COVID-19) संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति, जो पोस्ट बैलट पेपर के द्वारा वोट डालने के लिए आवेदन देता है।
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तो सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर द्वारा उक्त विनती की तस्दीक के उपरांत पंजाब के 64-लुधियाना पश्चिमी विधान सभा हलके के मौजूदा उप चुनाव (By Poll) में पोस्ट बैलट के द्वारा अपनी वोट (Vote) डालने वाले वर्ग में शामिल होगा।
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