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Punjab News: चला रहे है मेडिकल स्टोर तो जल्दी कर ले ये काम, सख्त आदेश जारी

Punjab News: चला रहे है मेडिकल स्टोर तो जल्दी कर ले ये काम, सख्त आदेश जारी
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डेली संवाद, गुरदासपुर।  Punjab News: अगर आप भी शहर में मेडिकल स्टोर या फार्मेसी चला रहे है तो ये खबर आप के लिए है। दरअसल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा धारा 152 (धारा 133 सी.आर.पी.सी.) आदेश जारी किए गए हैं कि जिला गुरदासपुर ( Gurdaspur ) में चल रहे मेडिकल स्टोर/फार्मेसियों जिनमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों के अनुसार दवाएं बेची जाती हैं। यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर उन्हें अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर/फार्मेसियों के लिए इन आदेशों की पालना करना अनिवार्य है तथा समय-समय पर जिला ड्रग कंट्रोल तथा सीडब्ल्यूपीओ को सूचित किया जाएगा। [caption id="attachment_16369" align="aligncenter" width="800"] CCTV CCTV[/caption]

CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य

उन्होंने कहा कि जो भी मेडिकल स्टोर/फार्मेसी संचालक इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।