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Jalandhar News: जालंधर के काला संघिया रोड पर डोली पैलेस की अवैध कालोनी में मत खरीदना प्लाट, नहीं तो दर्ज होगी FIR, कोठियों पर चलेगी डिच

जालंधर वेस्ट के घास मंडी इलाके में डोली पैलेस को तोड़कर कथित तौर पर अवैध कॉलोनी काटने का मामला सामने आया है। नगर निगम के एमटीपी इकबाल प्रीत सिंह रंधावा ने मामले में सख्त कार्रवाई और कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कही है। मामले में PAPRA Act 1995 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

Jalandhar News: जालंधर के काला संघिया रोड पर डोली पैलेस की अवैध कालोनी में मत खरीदना प्लाट, नहीं तो दर्ज होगी FIR, कोठियों पर चलेगी डिच
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर वेस्ट हलके में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्ऱवाई करने जा रहा है। काला संघिया रोड पर घासमंडी के पास डोली पैलेस तोड़ कर काटी गई अवैध कालोनी में प्लाट खरीदने और बेचने वाले एफआईआर होगी और अवैध रूप से बन रही कोठियों को सील कर उस पर डिच चलाई जा सकती है।

काला संघिया रोड पर घास मंडी के पास स्थित डोली पैलेस को तोड़कर अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलोनाइजर ने बिना जरूरी मंजूरी के कॉलोनी विकसित कर नगर निगम को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

डोली पैलेस तोड़कर काटी गई कॉलोनी

मामला सामने आने के बाद जालंधर नगर निगम का एमटीपी विभाग हरकत में आ गया है। एटीपी रविंदर कुमार ने कहा है कि अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त अवैध कालोनियों के मालिक को दो नोटिस जारी किया जा चुका है, तीसरी फाइनल नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, जालंधर वेस्ट के घास मंडी इलाके में डोली पैलेस की जगह पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई है। बताया जा रहा है कि पहले यहां डोली पैलेस मौजूद था, जिसे तोड़ने के बाद जमीन पर प्लॉट काटकर कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

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इस मामले में नगर निगम की ओर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एमटीपी विभाग का कहना है कि अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी।

PAPRA Act के तहत भी मामला

अवैध कॉलोनी के इस मामले में Punjab Apartment and Property Regulation Act (PAPRA Act), 1995 के तहत भी केस दर्ज करवाए जाने की बात सामने आई है। PAPRA Act के तहत बिना आवश्यक मंजूरी और नियमों का पालन किए कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम को लाखों रुपये के नुकसान का आरोप

आरोप है कि कॉलोनी को निर्धारित नियमों और मंजूरियों के बिना विकसित किए जाने से नगर निगम को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि, नुकसान की वास्तविक राशि और संबंधित दस्तावेजों की स्थिति कार्रवाई की प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट होगी।

एटीपी रविंद कुमार ने कहा है कि नगर निगम अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अब देखना होगा कि डोली पैलेस की जगह विकसित की गई कथित अवैध कॉलोनी के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है।