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Punjab News: भगवंत मान के OSD घुम्मन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी; CBI जांच रहेगी जारी

पंजाब CM भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच जारी रहेगी।

Punjab News: भगवंत मान के OSD घुम्मन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी; CBI जांच रहेगी जारी
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने CBI की ओर से दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI को नोटिस भी जारी किया है।

पंजाब सरकार ने CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

OSD राजबीर सिंह घुम्मन पर क्या हैं आरोप?

यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

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आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ लोग ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत मामलों में कथित तौर पर दखल देकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। इन आरोपों की जांच के लिए CBI ने घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी हैं।

मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस समेत कई ठिकानों पर हुई थी तलाशी

CBI ने FIR दर्ज करने के बाद चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस समेत कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में आया।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

एडवोकेट भूपिंदर नागपाल के मुताबिक, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से CBI जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच जारी रहेगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार की ओर से FIR खारिज करने की मांग भी की गई थी, लेकिन अदालत ने इस स्तर पर FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI की जांच जारी रहेगी, जबकि फिलहाल मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी। CBI को जारी नोटिस के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। अब इस मामले में जांच की प्रगति और सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्देशों पर नजर रहेगी।