डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दावों के बीच जालंधर के नूरमहल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कथित नशा तस्करों ने एक मीडिया कर्मी पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमलावरों ने लोहे की पाइप और बेसबॉल बैट से बेरहमी से मारपीट की, जिससे पीड़ित की टांग टूट गई और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई।
हैरानी की बात यह है कि घटना के करीब 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपी हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पीड़ित की पहचान 52 वर्षीय नरिंदर कुमार निवासी गांव भंडाल, थाना नूरमहल के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
दफ्तर जाते समय रास्ते में घेरकर किया हमला
नरिंदर कुमार के मुताबिक, 23 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे वह अपनी स्कूटी पर सवार होकर नूरमहल स्थित दफ्तर जा रहे थे। इसी दौरान गांव भंडाल हिम्मत में सीमेंट की दुकान के पास सुखविंदर कुमार उर्फ सीसू, हरविंदर कुमार उर्फ काका और परमजीत ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। पहले आरोपियों के साथ उनकी बहस हुई।
इसके बाद सुखविंदर कुमार ने लोहे की पाइप से उनकी टांग पर वार कर दिया। जब नरिंदर कुमार ने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो हरविंदर कुमार ने बेसबॉल बैट से हमला कर दिया, जो उनकी उंगलियों पर लगा। पीड़ित के अनुसार, तीसरे हमलावर ने भी बेसबॉल बैट से उनके सिर पर वार करने की कोशिश की। अचानक हुए इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
शोर मचाने पर लोगों ने छुड़वाया, स्कूटी तोड़ी और मोबाइल जलाया
नरिंदर कुमार ने बताया कि हमले के दौरान उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्हें हमलावरों से बचाया। इस बीच उनकी भरजाई सुखविंदर कौर और पत्नी मनजीत कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंच गईं।
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लोगों को आता देख आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। आरोप है कि जाते-जाते हमलावरों ने पीड़ित की स्कूटी भी तोड़ दी और उनका मोबाइल फोन जला दिया।
10 दिन अस्पताल में रहे भर्ती, मेडिकल रिपोर्ट में 3 चोटें
हमले के बाद घायल नरिंदर कुमार को पहले नूरमहल अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सिविल अस्पताल जालंधर रेफर कर दिया।
पीड़ित करीब 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। मेडिकल रिपोर्ट (MLR) के मुताबिक, उनके शरीर पर तीन चोटें दर्ज की गई हैं। वहीं, एक्स-रे रिपोर्ट अभी पेंडिंग बताई गई है।
तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज, गिरफ्तारी का इंतजार
मामले में पुलिस ASI सुभाष चंद्र ने बताया कि पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 351(2), 324(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, घटना के करीब 10 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष में रोष है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है।