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Punjab News: पंजाब में होटल पार्क प्लाजा के मालिक और पूर्व विधायक को 2 साल की सजा!

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डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब के लुधियाना के मशहूर होटल पार्क प्लाजा के मालिक और कांग्रेस के पूर्व विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा को सोमवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। लुधियाना की सेशन कोर्ट ने साल 2008 के एक पुराने मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और ड्यूटी में बाधा डालने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह केस पंजाब (Punjab) के लुधियाना (Ludhiana) के डेहलों थाने में दर्ज किया गया था। आरोप था कि ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा ने सरकारी कर्मचारियों के काम में दखल दिया और ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के साथ बदतमीजी की। इसी मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी, जो लंबे समय तक अदालत में चली। [caption id="attachment_105256" align="aligncenter" width="1200"] Ex MLA Khangura Ludhiana Ex MLA Khangura Ludhiana[/caption]

17 साल पुराने केस में सजा

करीब 17 साल पुराने इस मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद राजनीतिक और कारोबारी हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

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इस मामले को लेकर जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा के लीगल एडवाइजर केके शर्मा ने सजा की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह मामला उस समय का है जब खंगूड़ा विधायक थे और ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान यह विवाद सामने आया था।

जमानत मंजूर हो गई

केके शर्मा के मुताबिक कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनकी ओर से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि खंगूड़ा को तुरंत जमानत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब उच्च अदालत में अपील की जाएगी। लीगल टीम इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है और जल्द ही हायर कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।