डेली संवाद, हरियाणा/पंजाब। Punjab News: सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा (Haryana) और पंजाब (Punjab) के बीच शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) को लेकर अहम सुनवाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुनाया है।
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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा और स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी। किसान आंदोलन (Kisaan Andonal) की वजह से हरियाणा सरकार ने यहां बैरिकेडिंग कर इसे बंद कर रखा है। बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
किसानों में भरोसे की कमी है- सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि जब तक कमेटी नहीं बन जाती, तब तक पंजाब और हरियाणा की सरकारें शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार व किसानों में भरोसे की कमी है। इसी कमी दूर करने के लिए किसानों की मांगो का हल निकालने के लिए कोर्ट ने स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए।
जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हो, जो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात कर सकते हैं। साथ ही कहा कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाए जाएं, जो इस कमेटी के सदस्य हो सकते है। गौरतलब है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकारों से नाम मांगे है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है।
हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी
वहीं SC ने कहा की एक हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं पंजाब सरकार ने कहा की हरियाणा सरकार बॉर्डर को खोलने पर विचार करें, ताकि लोगों के असुविधा न हो।
आपको बता दें इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसकी मियाद 17 जुलाई बुधवार को खत्म हो रही थी।
इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि बॉर्डर खुलते ही वह दिल्ली कूच करेंगे। जबकि हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि ये किसान दिल्ली जाएं।
फरवरी से चल रहा संघर्ष
फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से संघर्ष पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।
किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।