Punjab News: महिलाओं से छीना-झपटी करने वालों के खिलाफ केवल स्नैचिंग ही नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो- सुशील रिंकू

Daily Samvad
4 Min Read

डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर जालंधर के पूर्व सांसद सुशील रिंकू (Sushil Rinku) ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) से आज दिल्ली मे मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब (Punjab) की तमाम अपराधिक घटनाओं का जिक्र सुशील रिंकू ने किया। उन्होंने कानून मंत्री मेघवाल को बताया कि इन घटनाओं के कारण पंजाब के लोग दहशत में जी रहे हैं।

यह भी पढ़ें: पत्नी संग कम खर्च में बाली घूमने का शानदार मौका, जानें कितना खर्च होगा

पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने बताया कि पंजाब में फिरौती, जबरन वसूली, नशा तस्करी, छीना झपटी आम बात हो गई है। जिससे व्यापारियों, दुकानदारों, नौजवानों एवं महिलाएं दहशत में है। खासकर महिलाओं के साथ हो रही छीना झपटी से हर जिले में दहशत का माहौल है।

Sushil-Rinku
Sushil-Rinku

पंजाब सरकार पूरी तरह फेल

इन अपराधिक घटनाओं को रोकने में पंजाब सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। रिंकू ने बताया कि पंजाब में अपराध का आलम यह है कि हर गली, मोहल्ले, गांव में बेख़ौफ़ होकर लुटेरे घर के बाहर और अंदर लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं। घर के बाहर बैठी महिला हो या फिर स्कूटर – रिक्शा पर आने जाने वाली महिलाओं से ज़बरदस्ती छीना झपटी की जा रही है। इन घटनाओं से कई बार महिलाओं को गंभीर चोट भी लगती है।

सुशील रिंकू ने कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। महिलाओं से छीना झपटी करने वालों के खिलाफ केवल स्नैचिंग ही नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान लागू हो। इसके साथ ही अगर स्नैचिंग करता अपराधी दूसरी बार पकड़ा जाये तो उसके केस मे पुलिस जांच की समय सीमा तय कर यह केस फास्ट ट्रैक अदालतों में लाकर दोषियों को उम्र कैद की सजा का कानून लागू होना चाहिए।

Arjun Ram Meghwal
Arjun Ram Meghwal

क्राइम हिस्ट्री जमानत एवं अदालती केस रिपोर्ट के साथ लगे

सुशील रिंकू ने बताया कि हमारे राज्य में नशा तस्करी, अवैध हथियार रखने एवं फिरौती मांगने वाली घटनाएं रुकने का नाम नही ले रही हैं। क्योंकि इन अपराधियों को जल्द जमानत मिल जाती है। जिसके चलते इन आपराधिक घटनाओं के दोषी बार-बार अपराध कर रहे है। इसे रोकने के लिए नशा तस्करों, फिरौती मांगने वाले हर प्रकार के आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री जमानत एवं अदालती केस रिपोर्ट के साथ लगाना तय किया जाना चाहिए।

सुशील रिंकू ने कहा कि इसकी जिम्मेवारी जांच अधिकारी एवं इलाका एसएचओ समेत हलके के डीएसपी की तय होनी चाहिए। क्योंकि जमानत अप्लाई करने वाले आरोपी की क्राइम हिस्ट्री का रिकॉर्ड पुलिस द्वारा ना लगाने के चलते आरोपियों को लाभ मिलता है। इसी वजह से आपराधिक लोग जमानत लेकर दोबारा अपराध कर रहे हैं।

प्रभावशाली बदलाव नजर आएंगे

सुशील रिंकू ने अंत मे बताया की कानून मंत्री ने उनको विश्वास दिलाया की आने वाले समय मे देश के अंदर देशवासियों को अपराध करने वाले आरोपियों में कानून का डर और हर अपराध संबंधित जांच एजेंसियों की भूमिका मे बड़े स्तर पर प्रभावशाली बदलाव नजर आएंगे। लोगों को जल्द इंसाफ़ मिलेगा। इसके साथ-साथ हैबिचुअल हिस्ट्री शीटरों को खुलेआम घूमने पर सख्ती होगी।

जालंधर में अवैध कालोनियों पर एक्शन, देखें

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ | Daily Samvad Punjabi



728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *