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Bike-Taxi Ban: ओला-उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी बैन, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Bike-Taxi Ban: ओला-उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी बैन, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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डेली संवाद, कर्नाटक। Bike-Taxi Ban: शहर में चल रही Uber, Ola, Rapido बाइक टैक्सी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सरकार ने राज्य में चल रही सभी बाइक टैक्सी सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक (Karnataka) हाई कोर्ट ने राज्य में चल रही सभी बाइक टैक्सी सेवाओं को 6 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय रैपिडो, ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित राइड-हेलिंग कंपनियों पर लागू होगा।

कानूनी मान्यता देने की मांग

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी सेवाएं अवैध रहेंगी। बता दे कि यह मामला रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों की याचिकाओं के जवाब में आया है, जिसमें सरकार से बाइक टैक्सियों को एग्रीगेटर लाइसेंस और कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है।

इन कंपनियों ने अदालत से राज्य सरकार को नियम बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था। लेकिन न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत सरकार को नियम बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

अब क्या होगा?

  • राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए नए नियम बनाने होंगे।
  • 6 हफ्ते के बाद नियम लागू होने तक कोई भी ऐप बाइक टैक्सी सेवाएं नहीं चला पाएगा।
  • अगर कोई कंपनी इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।