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GST Bogus Billing: पंजाब में GST की चोरी, सरकार को 2.77 करोड़ का चूना लगाया, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

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डेली संवाद, लुधियाना/जालंधर। GST Bogus Billing: पंजाब के कई शहरों में जीएसटी (GST) चोरी जारी है। जीएसटी की बोगस बिलिंग से लेकर बिना बिल के काम और फर्जी कंपनियों के सहारे पंजाब और केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ताजा मामला लुधियाना (Ludhiana) और जालंधर (Jalandhar) से जुड़ा बताया जा रहा है। लुधियाना (Ludhiana) की एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म को एप्पल आईफोन और एक्सेसरीज की आपूर्ति से जुड़े वस्तु एवं सेवा कर (GST) घोटाले में 2.77 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर जानकारी के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा से संचालित आरोपी फर्मों ने कथित तौर पर फर्जी दावे तैयार करने के लिए रद्द और निलंबित जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल किया, बाद में जब शिकायतकर्ता ने रिफंड की मांग की तो उसे धमकाया। फोकल प्वाइंट पुलिस ने चार व्यक्तियों, एसके इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली के कमाल अहमद, ग्लोबल ट्रेडर्स, दरियागंज, दिल्ली के अजहर हैदर और जीएमजी ट्रेड लाइन भिवानी, हरियाणा के निदेशक रजत मदान और शीतल मदान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

अंकुर गर्ग ने शिकायत दर्ज करवाई

चंडीगढ़ रोड, फोकल प्वाइंट स्थित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के अंकुर गर्ग ने शिकायत दर्ज कराई थी। गर्ग ने कहा कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री और खरीद का काम करती है। आरोपियों ने खुद को प्रतिष्ठित व्यापारी बताते हुए उनकी फर्म से संपर्क किया और एप्पल आईफोन और एक्सेसरीज की 43 खेप की आपूर्ति की। हालांकि, धोखाधड़ी तब सामने आई जब गर्ग की फर्म ने जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन किया और वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लेनदेन में इस्तेमाल किए गए जीएसटी नंबर रद्द या निलंबित कर दिए गए हैं। नतीजतन, फर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट में 2.77 करोड़ रुपए का दावा करने में असमर्थ थी। जब गर्ग ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आरोपियों से संपर्क किया और पुनर्भुगतान की मांग की, तो उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय संबंधों का दावा किया।

आरोपियों की तलाश शुरू

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया तो वे उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसा देंगे। फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह बराड़ ने पुष्टि की कि 21 अप्रैल को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।