डेली संवाद, मुंबई।
Aamir Khan Third Marriage Love Jihad Controversy: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) अपनी तीसरी शादी के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' तक कहना शुरू कर दिया। इस विवाद के बीच आमिर खान ने पहली बार खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी और स्पष्ट किया कि उनकी तीनों शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट (सिविल मैरिज) के तहत हुई हैं और उनकी किसी भी पत्नी ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया।
मेरी किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया: आमिर खान
एक इंटरव्यू में आमिर खान (Aamir Khan) ने कहा कि उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता, दूसरी पत्नी किरण राव और तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) में से किसी ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी सभी शादियां सिविल मैरिज थीं, इसलिए धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता।
आमिर (Aamir Khan) ने यह भी बताया कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) हिंदू नहीं बल्कि ईसाई (Christian) हैं और उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है।
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परिवार में कई इंटरफेथ शादियां
आमिर खान (Aamir Khan) ने कहा कि उनके परिवार में अलग-अलग धर्मों के बीच विवाह होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी बेटी इरा खान की शादी एक हिंदू युवक से हुई है। वहीं उनकी दोनों बहनों निखत खान और फरहत खान के पति भी हिंदू हैं। इसके अलावा उनके कजिन मंसूर खान ने भी एक ईसाई महिला से शादी की है।
आमिर के मुताबिक-
उनके परिवार ने हमेशा रिश्तों को धर्म से ऊपर रखा है।
5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से की तीसरी शादी
आमिर खान (Aamir Khan) और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर के घर पर बेहद निजी समारोह में शादी की। इस समारोह में दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए।
दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह का पंजीकरण कराया। यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत संपन्न हुई कोर्ट मैरिज थी।
तीसरी शादी पर नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रिया
आमिर खान (Aamir Khan) की तीसरी शादी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आमिर खान "लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर" बन रहे हैं।
वहीं मंत्री संजय शिरसाट ने इसे आमिर का निजी फैसला बताते हुए कहा कि सार्वजनिक हस्तियों के ऐसे फैसलों का समाज पर प्रभाव पड़ सकता है।
इधर, बजरंग दल समेत कुछ संगठनों ने आमिर खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि आमिर जानबूझकर गैर-मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं।
मुफ्ती ने शादी पर जताई आपत्ति
आमिर खान (Aamir Khan) की तीसरी शादी को लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस्लामी शरीयत के अनुसार किसी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से विवाह करना उचित नहीं माना जाता, जिसने इस्लाम स्वीकार न किया हो। उन्होंने इसे धार्मिक दृष्टि से अनुचित बताया।
कौन हैं गौरी स्प्रैट?
गौरी स्प्रैट एक सैलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल हैं। आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर साल 2025 में पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की जानकारी दी थी।
दोनों पिछले करीब 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। पहले अच्छी दोस्ती रही और बाद में यह रिश्ता प्यार में बदल गया। गौरी पहले से शादीशुदा थीं और उनका एक बच्चा भी है।
आमिर खान की पहली और दूसरी शादी
आमिर खान (Aamir Khan) ने पहली शादी वर्ष 1986 में रीना दत्ता से की थी। दोनों के दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं। लगभग 16 साल बाद वर्ष 2002 में दोनों का तलाक हो गया।
इसके बाद आमिर ने वर्ष 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की। इस शादी से उनका बेटा आजाद है। हालांकि 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया।
क्या भारत में तीसरी शादी कानूनी है?
भारत में तीसरी शादी अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। कानून यह देखता है कि शादी के समय व्यक्ति की पिछली शादी कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी है या नहीं।
यदि पहली और दूसरी शादी का कानूनी तलाक हो चुका हो या जीवनसाथी का निधन हो गया हो, तो तीसरी शादी पूरी तरह वैध मानी जाती है।
हालांकि, बिना तलाक लिए दूसरी या तीसरी शादी करना द्विविवाह (Bigamy) की श्रेणी में आ सकता है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत यह दंडनीय अपराध है और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है।
आमिर खान (Aamir Khan) के मामले में उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता से वर्ष 2002 और दूसरी पत्नी किरण राव से वर्ष 2021 में कानूनी तलाक हो चुका है। ऐसे में गौरी स्प्रैट से उनकी तीसरी शादी भारतीय कानून के अनुसार वैध मानी जाती है।