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Punjab News: AAP मंत्री संजीव अरोड़ा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका

संजीव अरोड़ा ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुरुआती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा और बाद में एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

Punjab News: AAP मंत्री संजीव अरोड़ा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बेल याचिका
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: जेल में बंद पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि संजीव अरोड़ा की बेल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिएAIIMS से मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी।

याचिका खारिज

रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद संजीव अरोड़ा को जेल से तत्काल राहत नहीं मिलेगी। इससे पहले उन्होंने गुरुग्राम की अदालत में जेल के भीतर घर का खाना और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने उन याचिकाओं को भी स्वीकार नहीं किया था।

संजीव अरोड़ा ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुरुआती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा और बाद में एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका गुरुग्राम की सत्र अदालत भी खारिज कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी जमानत के लिए आवेदन किया। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले प्रवर्तन निदेशालय को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अब हाईकोर्ट में संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। उस दिन ईडी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर अदालत आगे का निर्णय लेगी। फिलहाल संजीव अरोड़ा गुरुग्राम जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।