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Punjab News: कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी की मांग, गोल्डी बराड़ के नाम पर मिली जान से मारने की धमकी

Punjab News: कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी की मांग, गोल्डी बराड़ के नाम पर मिली जान से मारने की धमकी
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डेली संवाद, खरड़। Punjab News: पंजाब के मोहाली (Mohali) जिले में एक प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर को कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जारी रहा। शिकायत और अदालत के निर्देशों के आधार पर मोहाली पुलिस ने आरोपी गोल्डी बराड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2 अप्रैल 2026 से उसे लगातार अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और वॉयस मैसेज प्राप्त हो रहे थे।

3 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी

कॉल करने वाला खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताकर 3 करोड़ रुपये की फिरौती मांग रहा था। आरोपी ने पैसे नहीं देने पर ट्रांसपोर्टर, उसके परिवार और उसके ट्रांसपोर्ट कारोबार को गंभीर नुकसान पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद एक अन्य विदेशी नंबर से भी लगातार कॉल और धमकी भरे संदेश आने लगे।

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शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने सबसे पहले इस मामले की शिकायत पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दी थी, लेकिन समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 6 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल ने संबंधित अधिकारियों को 22 जून को दी गई शिकायत पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और खतरा वास्तविक पाए जाने पर शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉयस मैसेज आया

ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद ही 6 जुलाई की रात करीब 10:37 बजे उसी विदेशी नंबर से फिर व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉयस मैसेज आया। इसके अलावा दूसरे अंतरराष्ट्रीय नंबर से भी लगातार कॉल की गईं। शिकायतकर्ता ने दोनों नंबरों के स्क्रीनशॉट, वॉयस रिकॉर्डिंग और हाईकोर्ट के आदेश की प्रति पुलिस को सौंपते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद थाना सदर खरड़ पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(2) और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब धमकी देने वाले नंबरों, उनके स्रोत और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। साथ ही शिकायतकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।