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Punjab Police Recruitment: पंजाब पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव: अब सीधे SI नहीं, ASI पद पर होगी भर्ती; सरकार ने नए नियम किए लागू

पंजाब सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए सीधे SI भर्ती की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब भविष्य में केवल ASI पदों पर सीधी भर्ती होगी। नए नियमों में आयु सीमा, योग्यता, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं।

Punjab Police Recruitment: पंजाब पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव: अब सीधे SI नहीं, ASI पद पर होगी भर्ती; सरकार ने नए नियम किए लागू
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Police Recruitment: पंजाब पुलिस में सीधे सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पंजाब सरकार ने Punjab Police Rules, 1934 में संशोधन करते हुए सीधी SI भर्ती की व्यवस्था खत्म कर दी है।

अब भविष्य में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पदों पर ही सीधी भर्ती की जाएगी। सरकार द्वारा जारी Punjab Police (Second Amendment) Rules, 2026 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। नए नियम आगामी सभी भर्तियों में प्रभावी होंगे।

पहले SI की होती थी सीधी भर्ती

अब तक पंजाब पुलिस में SI के करीब 50 फीसदी पद सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाते थे। नए संशोधन के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब उम्मीदवारों को सीधे ASI के पद पर भर्ती किया जाएगा।

जानिए नए भर्ती नियम

  • सरकार ने अलग-अलग पुलिस कैडर के लिए सीधी भर्ती का कोटा भी तय किया है।

  • इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल सपोर्ट कैडर में 30% सीधी ASI भर्ती होगी।

  • आर्म्ड कैडर में 10% पद सीधे ASI भर्ती से भरे जाएंगे।

  • कुल पदों में 3% आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रखा गया है।

योग्यता और आयु सीमा

ASI पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी का ग्रेजुएट होना आवश्यक है और उसने 10वीं तक पंजाबी विषय पढ़ा होना चाहिए।

भर्ती के बाद पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा

सीधी भर्ती से नियुक्त ASI और SI अधिकारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें ट्रेनिंग, पोस्टिंग, सर्विस बुक, चरित्र सत्यापन और अन्य सेवा संबंधी विवरण शामिल होंगे। प्रत्येक पुलिस रेंज में DIG और GRP में AIG संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे।

FIR होने पर दूसरे जिले में होगा ट्रांसफर

नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला या FIR दर्ज होती है तो उसका दूसरे जिले में तबादला किया जा सकता है। वहीं भर्ती के बाद किसी कर्मचारी को एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

पंजाब में वर्तमान में 400 से अधिक पुलिस थाने और चौकियां हैं, जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों ASI तैनात हैं। सरकार का मानना है कि नए भर्ती नियमों से पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।