डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: संवत्सरी महापर्व के मद्देनजर जालंधर जिले में 15 सितंबर 2026 (मंगलवार) को मीट, मछली की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा होटल, ढाबों और अहातों में मांसाहारी भोजन परोसने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जालंधर (Jalandhar) की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक संवत्सरी महापर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं और पर्व की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जिले में मांसाहारी गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।
नॉन-वेज भोजन नहीं परोस सकेंगे
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 15 सितंबर को मीट और मछली की बिक्री के साथ-साथ बूचड़खानों को भी बंद रखना होगा। वहीं, होटल, ढाबे और अहाते संचालक भी इस दिन ग्राहकों को मांस या अन्य नॉन-वेज भोजन नहीं परोस सकेंगे।
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प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।