डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: पंजाब के अमृतसर में जिला प्रशासन ने दो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के लाइसेंस रद्द करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी मिश्रा की ओर से जारी आदेशों में डी.वाई. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (DY Management Consultancy Pvt. Ltd.) और प्रभवीज़ा डॉट कॉम (Prabvisa.com) के नाम शामिल हैं।
अमृतसर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद विदेश जाने, वर्क परमिट लेने या अन्य इमिग्रेशन सेवाओं के लिए इन कंपनियों से संपर्क करने वाले लोगों को संबंधित आदेशों और लाइसेंस की मौजूदा स्थिति की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
इन 2 इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के लाइसेंस रद्द
जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई के दायरे में आने वाली दोनों कंसल्टेंसी के विवरण इस प्रकार हैं:
1. DY Management Consultancy Pvt. Ltd.
पता: SCO नंबर 110-111, 97 एकड़ स्कीम, रंजीत एवेन्यू, डी-ब्लॉक, अमृतसर
लाइसेंस नंबर: MA/LFA/(3)/874
लाइसेंस जारी होने की तारीख: 5 मार्च 2025
2. Prabvisa.com
पता: SCO नंबर 122, पहली मंजिल, बी-ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर
लाइसेंस नंबर: DM-ASR/MA-1(6)/466
लाइसेंस जारी होने की तारीख: 4 मार्च 2021
जारी आदेशों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और नियमों के मुताबिक आगे के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
विदेश जाने से पहले इमिग्रेशन एजेंट का लाइसेंस जरूर जांचें
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि विदेश जाने, वर्क परमिट या अन्य इमिग्रेशन सेवाएं प्राप्त करने से पहले संबंधित एजेंट या कंसल्टेंसी के लाइसेंस की वैधता की जांच जरूर करें।
प्रशासन ने लोगों को पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज सौंपते समय सावधानी बरतने तथा पैसों का लेन-देन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही करने की सलाह दी है। इससे संभावित धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है।
इमिग्रेशन सेवाएं लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
एजेंट या कंसल्टेंसी के लाइसेंस की मौजूदा वैधता की पुष्टि करें।
विदेश में नौकरी या वर्क परमिट के दावों की स्वतंत्र रूप से जांच करें।
भुगतान की रसीद और लिखित समझौता जरूर लें।
पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देने से पहले उनकी जरूरत और उपयोग स्पष्ट करें।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित प्रशासन या पुलिस को दें।