Skip to content

Punjab News: पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर ब्रेक, अब सालाना 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper
डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब रोक लग गई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए फीस नियंत्रण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद निजी स्कूल एक साल में अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। सरकार के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई निजी स्कूल तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  वहीं, बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।

राज्यपाल का किया धन्यवाद

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर राज्यपाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में लिया गया है और इससे निजी स्कूलों द्वारा फीस में की जाने वाली मनमानी पर रोक लगेगी।

यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और अभिभावकों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश को 22 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। सरकार का मानना है कि नए नियमों से अभिभावकों को राहत मिलेगी और निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।