Punjab News: पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर ब्रेक, अब सालाना 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल
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डेली संवाद, चंडीगढ़।
Punjab News: पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब रोक लग गई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए फीस नियंत्रण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद निजी स्कूल एक साल में अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे।
सरकार के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई निजी स्कूल तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान रखा गया है।