डेली संवाद, अमेरिका।
US News: अमेरिका (America) में अवैध रूप से रहे पंजाबी समुदाय और सभी प्रवासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबियों को बड़ी राहत दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका (America) में जन्मजात नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की कोशिश की गई थी।
बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा
वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता अवैध रूप से या अस्थायी वीजा पर वहां रह रहे हैं। इस निर्णय से खासकर पंजाबी समुदाय सहित अन्य प्रवासी परिवारों को राहत मिली है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल अमेरिका में करीब 8 हजार भारतीय मूल के बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या पंजाबी परिवारों की होती है। अब ऐसे बच्चों को अमेरिकी संविधान के तहत जन्म से ही नागरिकता का अधिकार मिलेगा, जिससे उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है।
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अमेरिका में इस समय लगभग 7 लाख भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, जिनमें से कई अवैध या अस्थायी वीजा पर हैं। इनमें न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों में बसे पंजाबी परिवार भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन परिवारों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य को कानूनी सुरक्षा मिल गई है।
14वें संशोधन के तहत नागरिकता का अधिकार
फैसले के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश में जन्मे सभी बच्चों को संविधान के 14वें संशोधन के तहत नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई में 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया।
वहीं ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे प्रवासियों के बच्चे अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह नहीं आते, इसलिए उन्हें जन्मजात नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।